Inner Banner

छात्रावास के नियम और विनियम

राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, मुंबई(एनआईपीएचटीआर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, मुंबई द्वारा प्रबंधित छात्रावास, घर से दूर एक घर के रूप में कार्य करता है एवं सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है। निवासियों के रूप में, यह हम पर निर्भर है कि हम शिष्टाचार बनाए रखें, सम्मान करें और संस्थान के मूल्यों को बनाए रखें। छात्रावास छात्र आचार नियमावली का पालन सभी के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और अनुकूल रहने वाले वातावरण का निर्माण सुनिश्चित करता है। इन सिद्धांतों का पालन करके, हम आपसी सम्मान, सहयोग और व्यक्तिगत अखंडता की विशेषता वाले सकारात्मक समुदाय को पोषित करने में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। यह आचार नियमावली छात्रावास परिसर के भीतर रहने वाले सभी छात्रों के लिए अपेक्षित व्यवहार और नियमों को चित्रित करती है।

आवास:

  • छात्रावास आवास विशेष रूप से डीएचपीई और पीजीडीसीएचसी जैसे नियमित आवासीय पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध है।
  • सक्षम प्राधिकारी से अनुमति और प्रशिक्षुओं के अनुरोध पर, उपलब्धता के अधीन, संस्थान के भीतर विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षुओं को छात्रावास आवास प्रदान किया जा सकता है।
  • एक बार भर्ती होने के बाद, प्रशिक्षुओं को छात्रावास परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं है। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
  • संस्थान द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक छात्रावास का किराया 20/- (बीस) रुपये प्रति दिन है।
  • छात्रावास की बकाया राशि पाठ्यक्रम के अंत तक तय की जानी चाहिए, और छात्रावास वार्डन से छात्रावास नो-ड्यू प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

कमरों का आवंटन:

  • अपने संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर, प्रशिक्षुओं को उपलब्धता के आधार पर छात्रावास वार्डन द्वारा कमरे आवंटित किए जाएंगे।
  • संस्थान के छात्रावास में प्रत्येक कमरा दो छात्रों को आवंटित किया जाएगा जो एक खाट, एक बिस्तर, एक तकिया, चाबियों के साथ एक अलमारी और संलग्न वॉशरूम से सुसज्जित है। हालांकि, कंबल, बाल्टी, मग और लिनन जैसी अतिरिक्त वस्तुओं को व्यक्तियों द्वारा उनके प्रवास के दौरान उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाया जाना चाहिए।
  • प्रत्येक छात्रावास के कमरे को दो प्रशिक्षुओं को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि निवासी छात्र अन्य कमरों में जाते समय शिष्टाचार बनाए रखें, यह सुनिश्चित करें कि वे रहने वालों को बाधित न करें।
  • एक बार एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रशिक्षुओं को कमरे आवंटित किए जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन या आदान-प्रदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायत किए बिना अपने कमरे के भागीदारों के साथ समायोजित और सहयोग करें, एक सामंजस्यपूर्ण रहने वाले वातावरण को बढ़ावा दें।
  • यदि छात्रावास प्रशासन वार्डन से उचित पात्रता या अनुमति के बिना छात्रावास आवास पर कब्जा करने वाले किसी निवासी का पता लगाता है, तो ऐसे अनधिकृत रहने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  • छात्रावास के कमरे आवंटित होने पर, प्रशिक्षुओं को सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा बनाए गए छात्रावास कक्ष रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, जो उनके अधिभोग की पुष्टि करता है।
  • छात्रावास के कमरे केवल पाठ्यक्रम की अवधि के लिए आवंटित किए जाते हैं, और प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी होने पर अपने कमरे खाली कर दें।
  • कमरे के आवंटन रजिस्टर पर वार्डन की उपस्थिति में छात्रावास निवासियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिससे आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो।
  • उपलब्धता, उपयुक्तता और प्रशिक्षुओं की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करते हुए कमरे का आवंटन पूरी तरह से छात्रावास वार्डन के विवेक पर है।

आचार नियमावली:

  • छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को मानक व्यवहार बनाए रखने की आवश्यकता होती है, परिसर के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर लोगों के प्रति शिष्टाचार और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है। उन्हें छात्रावास की आचार नियमावलीमें उल्लिखित नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए, एक सम्मानजनक और सामंजस्यपूर्ण रहने वाले वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए।
  • छात्रावास के छात्रों को हमेशा संस्थान द्वारा जारी किए गए अपने वैध पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है, जिससे आसानी से पहचान और पहुंच सुनिश्चित होती है।
  • आवंटन पर, प्रत्येक छात्र को उनके कमरे की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निर्धारित कमरे के रखरखाव और सफाई को बनाए रखें, साथ ही छात्रावास के वातावरण की समग्र सफाई और स्वच्छता में योगदान दें।
  • यह जरूरी है कि छात्रावास के कमरे, सामान्य क्षेत्र और आसपास की जगहों को हर समय स्वच्छ बनाए रखा जाए। निवासियों को छात्रावास प्रशासन द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान और अपशिष्ट प्रबंधन पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है।
  • छात्रावास के छात्र अपने अधिभोग के दौरान अपने निर्धारित कमरे के भीतर छात्रावास की संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए पूरी जिम्मेदारी वहन करते हैं। वे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मरम्मत या प्रतिस्थापन लागत को कवर करने के लिए उत्तरदायी हैं, या छात्रावास के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित जुर्माना का सामना करते हैं।
  • छात्रावास के छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कमरे की अलमारी की चाबियाँ सुरक्षित रूप से रखें। अलमारी के दरवाजे के पैडलॉक को किसी भी तरह की क्षति के परिणामस्वरूप 1,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • छात्रावास के छात्रों को छात्रावास परिसर के भीतर अपने आवंटित पदों से किसी भी फर्नीचर या फिटिंग को स्थानांतरित करने या क्षतिग्रस्त करने से बचना चाहिए। इस तरह की किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप संस्था द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।
  • छात्रावास के छात्रों को जाते समय अपने कमरे के दरवाजे बंद करने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत ताले या सुरक्षा उपकरण सख्त वर्जित हैं। कमरे की खोई हुई चाबियों पर प्रति बार 500/- रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • कमरे के भीतर व्यक्तिगत एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर या इसी तरह के उपकरणों का उपयोग सख्त वर्जित है। ऐसी वस्तुओं को रखने पर चेतावनी ज्ञापन के साथ 2,500/- रुपये का जुर्माना लगेगा, और उपकरणों को जब्त किया जा सकता है।
  • छात्रावास परिसर के भीतर या बाहर कमरे की दीवारों, मेस या किसी भी क्षेत्र पर तेज संगीत बजाना, पोस्टर, स्टिकर, लाइट्स, या किसी भी सामग्री को चिपकाना जैसी गतिविधियां वर्जित हैं। उल्लंघन करने पर प्रत्येक अवसर पर 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • निवासी छात्रों द्वारा जन्मदिन समारोह की अनुमति केवल हॉस्टल वार्डन या प्रभारी से पूर्व अनुमोदन के साथ, निर्दिष्ट क्षेत्रों में, 9:30 बजे तक दी जाती है। किसी भी उल्लंघन पर 2,000/- रुपये का जुर्माना और चेतावनी ज्ञापन दिया जाएगा।
  • छात्रावास परिसर के भीतर छात्रों की रैगिंग सख्त वर्जित है, और अपराधियों को गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
  • छात्रावास परिसर के भीतर निम्नलिखित कार्य सख्त वर्जित हैं:
    • अ. धूम्रपान
    • ब. मादक पेय/ड्रग्स का सेवन
    • स. जुआ
    • ड. धमकी या हिंसा
    • इ. हॉस्टल की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान
    • फ. विषाक्त अवस्था में छात्रावास में प्रवेश करना
    • ज. चिल्लाना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना
    • झ. व्यक्तिगत कार्य के लिए अनधिकृत कर्मियों को नियुक्त करना
  • छात्रावास के कमरों में खाना बनाना सख्त वर्जित है। उल्लंघन करने पर 1000/- रुपये का जुर्माना और एक चेतावनी ज्ञापन होगा।
  • सेमेस्टर के दौरान छात्रावास छोड़ने वाले छात्रों को निर्धारित प्रस्थान से कम से कम एक सप्ताह पहले पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा समर्थित छात्रावास वार्डन को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
  • सभी छात्रावास के छात्रों को रात 10:00 बजे तक अपने कमरों में होना चाहिए। इस समय के बाद भटकते हुए पाए गए किसी भी निवासी को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
  • वार्डन या प्रभारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रशिक्षु कमरों में रात भर मेहमानों की अनुमति नहीं है।
  • आगंतुकों के लिए अतिथि कमरे की आवश्यकता वाले छात्रों को कम से कम एक सप्ताह पहले वार्डन या प्रभारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।
  • छात्रावास के छात्र छात्रावास परिसर के भीतर अपने निजी सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।
  • आचरण नियमों या अनुशासनहीनता के कृत्यों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्डन या प्रभारी द्वारा शुरू की गई जांच होगी।
  • कदाचार के दोषी पाए गए किसी भी प्रशिक्षु के खिलाफ संस्थान द्वारा उचित समझी जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  • परिसर के बाहर गड़बड़ी पैदा करने वाले प्रशिक्षु अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और उन्हें पुलिस, शहर के अधिकारियों और संस्थान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
  • किसी भी बीमारी की सूचना तुरंत संबंधित हॉस्टल वार्डन या प्रभारी या संस्थान के मेडिकल स्टाफ को दी जानी चाहिए।
  • संस्थान के कर्मचारियों या सेवा प्रदाताओं के प्रति कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
  • निवासियों को उपयोग में न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए। प्रतिबंधित इलेक्ट्रिक वस्तुओं के उपयोग पर 2000/- रुपये का जुर्माना और जब्ती की संभावना के साथ एक चेतावनी ज्ञापन होगा।
  • छात्रावास से बाहर रहने के इच्छुक निवासियों को वार्डन या प्रभारी को पहले से सूचित करना होगा और अनुमति लेनी होगी।
  • किसी भी कारण से परिसर छोड़ने वाले प्रशिक्षुओं को सुरक्षा के साथ उपलब्ध इन-आउट रजिस्टर में अपने प्रस्थान और वापसी को रिकॉर्ड करना होगा।
  • छात्रावास के अधिकारी किसी भी समय किसी भी कमरे का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। प्रबंधन कदाचार या नियम उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले छात्रों के लिए छात्रावास आवास बंद कर सकता है।
  • छात्रावास के अधिकारी छात्रों के पैसे, आभूषण या व्यक्तिगत सामान के किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। छात्रों को छात्रावास में कीमती सामान न रखने की सलाह दी जाती है।
  • छात्रावास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने पर संबंधित मंजिल के सभी निवासी छात्रों से समान शुल्क लिया जाएगा, जिसमें मरम्मत या प्रतिस्थापन लागत भी शामिल होगी।
  • लैंगिक विविधता के लिए सम्मान और साथी छात्रों के प्रति संवेदनशीलता छात्रावास की गोपनीयता और आराम सर्वोपरि है।
  • छात्रावास के छात्रों और पुरुष के बीच बातचीत सीमाओं के लिए अत्यंत सम्मान और विचार के साथ आयोजित की जानी चाहिए।
  • सभी छात्रावास के छात्रों से, लिंग की परवाह किए बिना, हर समय सम्मान और शिष्टाचार के साथ एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है।
  • भेदभाव, उत्पीड़न, या साथी निवासियों के प्रति किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

छात्रावास शुल्क:

  • सभी पाठ्यक्रम के छात्रों को संस्थान को 2000 / – (दो हजार रुपये) की अग्रिम छात्रावास सुरक्षा जमा करना आवश्यक है। यह जमा कुल छात्रावास शुल्क में शामिल किया जाएगा, जिसकी गणना रु. 20/- प्रति दिन की जाती है.
  • किए गए किसी भी दंड को अग्रिम जमा से काट लिया जाएगा। पाठ्यक्रम के समापन पर, छात्र कुल आवास शुल्क का निपटान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
  • छात्रावास द्वारा छात्रों को शुल्क भुगतान के लिए उचित रसीद जारी की जाएगी।
  • छात्रों से आग्रह किया जाता है कि वे निर्धारित छात्रावास शुल्क और मेस शुल्क का तुरंत भुगतान करें।
  • वार्डन द्वारा केवल नकद भुगतान स्वीकार किया जाएगा।

नोट: सभी छात्रावास के छात्रों को वार्डन या नामित कर्मचारियों के साथ उपलब्ध छात्रावास उपक्रम फॉर्म को पूरा करना होगा।


राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, मुंबई/पनवेल


अनुबंध-1

हॉस्टल स्टूडेंट अंडरटेकिंग फॉर्म


दिनांक: _________

मैं सुश्री/श्रीमान ______________________________________________________ शैक्षणिक वर्ष _____________________ के लिए ______________ पाठ्यक्रम कर रहा हूं - एनआईपीएचटीआर_______________ संस्थान के ________________छात्रावास के कमरे में रह रहा हूं।

मैंने हॉस्टल और मेस के सभी नियमों और विनियमों को पढ़ा और समझा। मैं नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देता हूं। किसी भी उल्लंघन के मामले में, मैं एनआईपीएचटीआर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को स्वीकार करूंगा।

हस्ताक्षर ______________

मोबाइल नं: ---------------------------------
वैकल्पिक मोबाइल नंबर: -------------------------
ईमेल आईडी: -----------------------------------
स्थान: --------------------------------------

विशिष्ट नियम और विनियम जिनका मेस में सभी छात्रों द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है:

  • मेस कमेटी को किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित मुद्दों को हल करने का प्रयास करना होगा।
  • मेस के लोगों और मेस समिति के सदस्यों (तत्काल और अपरिहार्य मुद्दों के मामले में) के अलावा किसी भी छात्र को मेस किचन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. इसके उल्लंघन पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा |
  • मेस में भोजन करने का समय (नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय और रात का भोजन) छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
    • नाश्ता - सुबह 7.30 बजे से 9.00 बजे तक
    • दोपहर का भोजन - दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक
    • शाम की चाय - शाम 5.15 बजे से शाम 6.00 बजे तक
    • रात का भोजन - 7.30 बजे से 8.45 बजे तक
  • मेस के लोगों की अनुमति से किसी भी छात्र (दोस्तों द्वारा) के लिए भोजन रखा जा सकता है परंतु यह मेस टाइमिंग के बाद ही संभव है।
  • मेस को बंद करने के लिए कम से कम 7 दिनों की आवश्यकता होती है। यदि मामले में, सदस्य समय पर मेस बंद करने के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, तो सदस्य को बैक डेट मोड में मेस ऑफ करने की अनुमति नहीं जाएगी।
  • मेस शुरू होने पर मेस सचिवों को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
  • कप, चम्मच या प्लेट सहित कोई भी फर्नीचर और बर्तन मेस के बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। इसके उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • मेस बिल का भुगतान अंतिम तिथि पर या उससे पहले किया जाना चाहिए। संबंधित मेस सचिव मेस बिल भुगतान की तारीख तय कर सकते हैं। देर से भुगतान के लिए ₹100 की जुर्माना राशि ली जाएगी, और बाद के दिनों के लिए प्रत्येक को ₹10 से जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि अंतिम तिथि 15 दिसंबर है और कोई 21 दिसंबर को अपने मेस बिल का भुगतान करता है, तो उससे ₹150 (₹100 + ₹10 + ₹10 + ₹10 + ₹10 + ₹10) की जुर्माना राशि ली जाएगी।लगातार दो माह तक मेस बिल नहीं भरने पर भोजन नहीं दिया जाएगा। यदि वास्तविक कारण से भुगतान में देरी हो रही है, तो छात्र को फीस भुगतान की तारीख बढ़ाने पर विचार करने के लिए मेस प्रभारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा।
  • जो अपना दूसरा टर्म कोर्स कार्यकाल पूरा करने के बाद एनआईपीएचटीआर छोड़ देते हैं, जब तक वे अपना बकाया नहीं चुकाएंगे तब तक उन्हें राहत नहीं दी जाएगी।
  • कमरे में भोजन ले जाना सख्त वर्जित है |
  • छात्र के मेहमानों को मेस कूपन के बिना भोजन का उपभोग करने की अनुमति नहीं है। यदि छात्र एक प्लेट में भोजन साझा करते पाए जाते हैं तो भोजन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के लिए बिल वसूला जाएगा।
  • छात्र का व्यवहार मेस व्यक्तियों के लिए सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। किसी भी दुर्व्यवहार के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • खाने की बर्बादी पर सख्त कार्रवाई या जुर्माना लगाया जाएगा। भोजन (मात्रा में) लें जो आप खा सकते हैं। वर्तमान मेस के उपस्थित व्यक्ति भोजन की बर्बादी की जांच करने की जिम्मेदारी लेगा और उन पर भोजन की बर्बादी के लिए ₹50 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • छात्रों को छात्रावास के कमरे/रसोई में खाना बनाने की अनुमति नहीं है।
  • छात्रों को मेस के समय का पालन करना होगा। शाम 9.00 बजे के बाद छात्रों को भोजन नहीं दिया जाएगा। भोजन कक्ष और कैंटीन रात 9.00 बजे बंद हो जाएंगे।
  • छात्रों को रसोई में प्रवेश करने, या कैंटीन की रसोई में खुद के लिए खाना पकाने की अनुमति नहीं है।
  • एनआईपीएचटीआर में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मेस अनिवार्य है।

मेस के प्रति कर्तव्य

  • केवल उपयोगकर्ता के बजाय कार्यवाहक बनें।
  • भोजन लेते समय कतार में लगे रहें और मेस में अनुशासन बनाए रखें।
  • भोजन करने के तुरंत बाद अपनी कुर्सी छोड़ दें, ताकि दूसरों को जगह मिल सके सके।
  • यदि आपको कामकाज में कोई कुप्रबंधन मिलता है तो मेस वाले को सूचित करें।
  • यदि आपने भोजन न करने की योजना बनाई है तो मेस वाले को पहले से सूचित करें।
  • किसी भी विवाद के लिए, छात्रों को छात्रावास के अधिकारियों के साथ मामले पर चर्चा करनी होगी।
  • यदि छात्रावास के अधिकारियों द्वारा मेस से संबंधित विवादों का समाधान नहीं किया जाता है, तो छात्र उचित माध्यम से लिखित रूप में निदेशक से संपर्क कर सकते हैं।

मेस ठेकेदार/श्रमिकों के लिए नियम

  • अपनी अनुपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को स्टोर रूम या रसोई में प्रवेश करने की अनुमति न दें। अगर ऐसा पाया गया तो मेस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।
  • भोजन की बर्बादी को नियंत्रित /कम करना/कम करना।
  • मेस रसोइयों और सहायकों को उनके व्यवहार, स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं के लिए मॉनिटर करें।
  • मेस बिल हर महीने की 10 तारिख से पहले एकत्र किया जाना चाहिए।